भारत में सरोगेसी: इतिहास, गरीब और तथ्यों पर प्रभाव | Surrogacy in India: History, Impact on poor and facts in hindi

केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने सरोगेसी (विनियमन) विधेयक (Surrogacy Regulation Bill) को मंजूरी दे दी, जो "इच्छुक 'महिलाओं को सरोगेट मदर बनने की

भारत में सरोगेसी: इतिहास, गरीब और तथ्यों पर प्रभाव |  Surrogacy in India: History, Impact on poor and facts in hindi


केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने सरोगेसी (विनियमन) विधेयक (Surrogacy Regulation Bill) को मंजूरी दे दी, जो "इच्छुक 'महिलाओं को सरोगेट मदर बनने की अनुमति देता है और बिल का प्रस्ताव रखने के बाद विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। 

भारत में सरोगेसी: इतिहास, गरीब और तथ्यों पर प्रभाव |  Surrogacy in India: History, Impact on poor and facts in hindi

23-सदस्यीय समिति ने सरोगेसी (विनियमन) विधेयक (Surrogacy Regulation Bill), 2019 में 15 बड़े बदलावों का सुझाव दिया। इसमें पांच साल तक अनप्रोटेक्टेड संभोग के बाद गर्भ धारण करने में असमर्थता के रूप में "बांझपन" की परिभाषा को इस आधार पर हटाना भी शामिल था कि यह बच्चे के जन्म के लिए इंतज़ार की एक बहुत लम्बी अवधी है। 

आपको बता दें कि सरोगेसी को रेगुलेट करने के लिए बिल में क्रमशः राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर एक राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और राज्य सरोगेसी बोर्ड और उचित अथॉरिटीज की स्थापना का प्रस्ताव है। एक सरोगेट मां के लिए, प्रस्तावित बीमा कवर अब (पहले के 16 महीने से बढ़ाकर) 36 महीने कर दिया गया है।


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सरोगेसी क्या है?

सरोगेसी में कोई भी शादीशुदा जोड़ा बच्चा पैदा करने के लिए किसी महिला की कोख किराए पर ले सकता है। सरोगेसी से बच्चे को जन्म देने के पीछे कई कारण होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि दंपति के अपने बच्चे नहीं हो सकते हैं, तो महिला का जीवन खतरे में है, या यदि कोई महिला स्वयं बच्चा नहीं चाहती है।

जो औरत अपनी कोख में दूसरे का बच्चा पालती है सरोगेट मदर कहलाती है सरोगेसी में बच्चे की चाहत रखने वाले कपल और एक माँ के बीच कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और इस कानून के तहत बच्चे के कानूनी माता-पिता वो कपल होते है जिन्होंने सरोगेसी करवाई है न कि वो महिला जिसने अपनी कोख उधर दी है। 

सरोगेट मां को गर्भावस्था के दौरान और चिकित्सकीय जरूरतों के लिए उसकी देखभाल के लिए पैसे दिए जाते हैं ताकि वह गर्भावस्था के दौरान अपनी देखभाल कर सके।

सरोगेसी भी दो तरह की होती है।
 
पारंपरिक या ट्रेडिशनल सरोगेसी- इस सरोगेसी में पिता के शुक्राणु का मिलान उस महिला के अंडे से किया जाता है जो सरोगेसी को अपनाती है। इस सरोगेसी में आनुवंशिक संबंध केवल पिता के साथ होता है।

जेस्टेशनल सरोगेसी - इस सरोगेसी में होने वाले माता-पिता के शुक्राणु और अंडे को टेस्ट ट्यूब के माध्यम से मिलाकर सरोगेट मदर के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है।


भारत के विधि आयोग की सिफारिशें क्या हैं?

इसने रेखांकित किया कि वाणिज्यिक सरोगेसी को विनियमित करने के लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता है। 208 वीं रिपोर्ट में LCI ने वाणिज्यिक सरोगेसी पर रोक लगाने की सिफारिश की। कारण थे:

- विदेशियों द्वारा प्रचलित सरोगेसी का उपयोग।
- एक उचित कानूनी ढांचे का अभाव।
- गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण सरोगेट मदर शोषण को सरोगेट बनने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

इसलिए 2015 में, भारत सरकार की अधिसूचना ने विदेशी नागरिकों के लिए सरोगेसी पर रोक लगा दी। लोकसभा में, 2016 में पहला सरोगेसी (विनियमन) विधेयक पेश किया गया और संसद भंग होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया।

सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2019 को लोकसभा में 15 जुलाई, 2019 को पेश किया गया था और लोकसभा द्वारा 5 अगस्त, 2019 को पारित किया गया था। इससे भी अधिक चर्चा के लिए, इसे एक प्रवर समिति को भेजा गया था।

आइए नजर डालते हैं सरोगेसी (नियमन) विधेयक 2019 पर

राष्ट्रीय के साथ-साथ राज्य स्तरों पर सरोगेसी बोर्डों का संविधान होगा और यह केवल नैतिक परोपकारी (एथिकल अल्ट्रइस्टिक ) सरोगेसी की अनुमति देता है।


सरोगेसी के लिए कौन योग्य होगा ?

भारतीय विवाहित जोड़ों के शादी के कम से कम 5 साल हो चुके हो। उन्हें आवश्यकता का प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा और पात्रता का प्रमाण पत्र भी देना होगा। साथ ही, उन्हें यह वचन देना होगा कि वे सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे को नहीं छोड़ेंगे।


सरोगेट मदर कौन हो सकती है?

इच्छुक दंपति के करीबी रिश्तेदार, महिला शादीशुदा होनी चाहिए साथ ही साथ उसका खुद का एक बच्चा होना चाहिए और उसकी उम्र 25-35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और कोई पिछला सरोगेसी का इतिहास नहीं होना चाहिए।।

सरोगसी बिल ना केवल सरोगेट माँ की प्रेगनेंसी का इंश्योरेंस कवर करता है बल्कि यह सरोगसी क्लीनिक की देखभाल और उसका प्रबंधन भी करता है मसलन सरोगसी क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है और सरोगसी के केस में बच्चे के लिंग का चयन नहीं किया जा सकता है। 


भारतीय सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने के पीछे क्या कारण हैं ?

- जब भारतीय सरोगेसी एक तेजी से बढ़ता उद्योग बन गया, तो इसके लिए कोई नियम नहीं थे, जिसकी वजह से  असुरक्षित और अनैतिक प्रथाओं का विकास हुआ।

- सरोगेट माताओं को अनैतिक उपचार, गरीबी और शोषण का सामना करना पड़ता था।

- अंतरराष्ट्रीय (उद्देश्य वाले) माता-पिता की मांग के कारण, भारतीय सरोगेसी एजेंसियों ने "बेबी फैक्ट्री" को प्रभावी ढंग से चलाया। यहाँ भारतीय माताओ को तब तक रहने पर मजबूर किया गया जब तक उन्होंने इच्छुक माँ बाप के बच्चो को जन्म नहीं दिया जिसमे कोई भी मदद शामिल नहीं थी जिसकी प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें आवश्यकता थी। 

- भारत में सरोगेट मदर को बहुत कम पैसे दिए जाते थे जबकि इच्छित माता पिता इसके बदले 4000 $ से 5000 $ का भुगतान करते थे। 

- वित्तीय लाभ के लिए, उनकी गरीबी और शिक्षा की कमी ने उन्हें बार-बार सरोगेसी प्रक्रिया में शामिल किया। नतीजतन, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई क्योंकि वे प्रभावी रूप से साल-दर-साल "बच्चे बनाने वाली मशीन" बन गए।

- सरोगेट माताओं को इस भावनात्मक यात्रा के दौरान अपने और अपने परिवार के लिए जरूरी सहायक सेवाएं भी नहीं मिली।

इन सभी कारणों के कारण, भारत सरकार ने इस प्रक्रिया को सभी के लिए सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाने का प्रयास किया।


आइए हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नजर डालें

- कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क में अल्ट्रूइसटिक सरोगेसी की अनुमति है।

- फ्रांस, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल और बुल्गारिया में सरोगेसी के सभी प्रकार पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।

- आर्मेनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, रूस, यूक्रेन दोनों परोपकारी और वाणिज्यिक सरोगेसी की अनुमति देते हैं।

- कुछ देश केन्या, मलेशिया और नाइजीरिया जैसे सरोगेसी की अनुमति देते हैं, लेकिन इस प्रथा को विनियमित करने के लिए कोई औपचारिक कानून नहीं है।

- सरोगेसी से संबंधित कानून अमेरिका से अलग-अलग राज्यों में सरोगेसी के अनुकूल राज्यों जैसे कि अरकंसास, कैलिफ़ोर्निया, न्यू हैम्पशायर आदि में अलग-अलग हैं, दोनों वाणिज्यिक और परोपकारी सरोगेसी के अनुसार हैं। न्यूयॉर्क और मिशिगन में वाणिज्यिक सरोगेसी की अनुमति नहीं है, सरोगेसी समझौतों पर पूरी तरह से रोक है।

हम कह सकते हैं कि सरोगेसी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है।



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