यूपी निवास प्रमाण पत्र -: निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों जैसे व्यक्ति
उत्तर प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे लागू करें
यूपी निवास प्रमाण पत्र -: निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों जैसे व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उनके घर का पता, तहसील, पुलिस स्टेशन और अन्य जानकारी के प्रमाण के लिए बनाया जाता है। जिसमें व्यक्ति के निवास स्थान से संबंधित पूरी जानकारी दी गई है।
यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और अभी तक अपना निवास प्रमाण पत्र नहीं बनाया है, तो जल्द ही ऐसा करें। डोमिसाइल बनाने के लिए अब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसकी जानकारी हम आपको लेख के माध्यम से बता रहे हैं। उसके लिए आपको नीचे दिए गए आर्टिकल को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा।
यूपी रेजिडेंस सर्टिफिकेट डोमिसाइल / रेजिडेंस सर्टिफिकेट यह क्या है?
निवास प्रमाण पत्र का उपयोग किसी भी व्यक्ति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में किया जाता है। जिसे बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें कई चीजों के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जैसे आय प्रमाण पत्र बनाना, सरकार द्वारा निकाली गई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना, स्कूल, कॉलेज आदि में छात्रवृत्ति प्राप्त करना आदि। हमें निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। है।
पहले निवास प्रमाण पत्रों को ऑफलाइन किया जाता था जिसमें काफी समय लगता था और लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब आप घर बैठे ही डोमिसाइल/निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवा सकते हैं। जिससे आपका समय बचेगा और बिना किसी परेशानी के डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा। यदि आप रुचि रखते हैं, तो हमने लेख में निवास प्रमाण पत्र से संबंधित पूरी जानकारी दी है जैसे – अधिवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएं? निवास प्रमाण पत्र के क्या लाभ हैं? और इसे बनाने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, आदि। सारी जानकारी आपको नीचे लेख में दी गई है। इसके लिए आपको लेख को ध्यान से पढ़ना होगा।
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र 2021 हाइलाइट्स
अगर आप भी उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध जानकारी को पढ़ सकते हैं। यह तालिका इस प्रकार है-
लेख का नाम उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करें
वर्ष 2021
राज्य का नाम उत्तर प्रदेश
आवेदन मोड ऑनलाइन
आवेदन शुल्क रु.10/- केवल
लाभार्थी राज्य के नागरिक
अधिवास प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग करें
आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in
निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
कोई भी सर्टिफिकेट बनवाने या किसी योजना का लाभ लेने के लिए हमें कई जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। जिन्हें पहले से बनाना होता है। आज हम एक ऐसे दस्तावेज के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसे निवास प्रमाण पत्र कहा जाता है। रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम कई काम पूरे नहीं कर पाते हैं। अगर आपको अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाना है तो उससे जुड़े दस्तावेजों की जानकारी आप नीचे दी गई सूची में दे रहे हैं।
आधार कार्ड
राशन पत्रिका
वोटर आईडी कार्ड
जन्म प्रमाणपत्र
सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट
10वीं कक्षा की मार्कशीट
ड्राइविंग लाइसेंस
पासपोर्ट साइज फोटो
ई-साथी पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाएं
ई-साथी पोर्टल पर लाभार्थियों को और क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसकी सूची लेख में नीचे दी गई है। आप नीचे दी गई जानकारी के माध्यम से ई-साथी पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए बिंदुओं को देखें-
मूल निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
विकलांगता प्रमाण पत्र
हैसियत प्रमाण पत्र
विधवा पेंशन
रोजगार पंजीकरण के लिए आवेदन
रोजगार पंजीकरण आवेदन
नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करें
जन्म प्रमाणपत्र
खतौनी कॉपी
वृद्धावस्था पेंशन आवेदन
मृत्यु प्रमाण पत्र आदि
यूपी निवास प्रमाण पत्र के लाभ
यदि हम कोई दस्तावेज बनाते हैं तो उससे हमें कुछ लाभ मिलता है। हम आपको लेख में निवास प्रमाण पत्र के लाभों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उसके लिए आपको नीचे दिए गए चरणों को ध्यान से पढ़ना होगा।
सरकार द्वारा निकाली गई योजना का लाभ लेने के लिए निवास प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है।
स्कूल/कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है।
सरकारी नौकरी के लिए आवेदन
अन्य दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि बनाना आवश्यक है।
स्कूल और कॉलेज में स्कॉलरशिप लेने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना होता है।
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अब आप मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया आपको नीचे लेख में दी गई है। जिसके लिए आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं उसके लिए आपको आर्टिकल में दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश ई-साथी की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाना होगा।
उसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जाता है।
वहां आपको अपनी यूजर आईडी बनानी है, इसके लिए होम पेज पर न्यूली रजिस्टर्ड यूजर लॉग इन पर क्लिक करें।
इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। वहां आपको पूछी गई जानकारी भरनी है, जिसके बाद आपकी लॉगिन आईडी बन जाती है। पंजीकरण फॉर्म का प्रारूप नीचे दी गई तस्वीर में देखा जा सकता है।
जिसके बाद आपको लॉग इन करना होगा फॉर्म में लॉग इन करने के लिए आपको अपना नाम, पासवर्ड, कैप्चा कोड डालकर सबमिट करना होगा। नीचे दी गई तस्वीर में आप लॉगिन डैशबोर्ड देख सकते हैं।
फिर आपके सामने एक पेज खुल जाता है जहां आपको फिल एप्लीकेशन के विकल्प पर क्लिक करना होता है।
आपकी स्क्रीन पर लिस्ट खुल जाती है, जिसमें से आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है।
जिसके बाद आपके सामने फॉर्म खुल जाता है। आप नीचे दिए गए चित्र में फॉर्म का प्रारूप भी देख सकते हैं।
अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है।
उसके बाद आवेदन पत्र में दस्तावेज अपलोड करें और एंटर विकल्प पर क्लिक करके फॉर्म को सेव करें।
अब आपके द्वारा दी गई जानकारी अगले पेज पर दिखाई देगी, सभी विवरणों को सत्यापित करें और भुगतान सेवा शुल्क पर क्लिक करके आवेदन शुल्क भरें।
शुल्क भुगतान के बाद, आपके निवास प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है।
लॉगिन विवरण कैसे जांचें?
लॉगिन विवरण की जांच करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले पोर्टल edistrict.up.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
इसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
वहां होम पेज में लॉगिन आईडी डालकर सबमिट करें।
अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, वहां आपको लॉग इन डिटेल्स देखने का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
फिर आपके सामने लॉगिन विवरण जैसे- आवेदक का नाम, जन्म तिथि, आवासीय पता, जिला, मोबाइल नंबर, मेल आईडी आदि की जानकारी खुल जाती है।
आवेदन पत्र का प्रिंट आउट कैसे लें?
यहां हम आपको कुछ आसान स्टेप्स के जरिए उत्तर प्रदेश डोमिसाइल सर्टिफिकेट 2021 का प्रिंट आउट लेने की प्रक्रिया बताने जा रहे हैं। आप इन चरणों का पालन करके आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये चरण इस प्रकार हैं-
जिन उम्मीदवारों ने निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है, यदि वे आवेदन का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले ई-साथी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
इसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
होम पेज में लॉगिन आईडी दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।
अब आपके सामने खुले नए पेज में आपको Print Application के विकल्प पर क्लिक करना है।
फिर नए खुले पेज में आवेदन संख्या दर्ज करें।
आवेदन संख्या दर्ज करने के बाद सेव ऑप्शन पर क्लिक करें।
फिर आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, वहां से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं।
रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफलाइन कैसे अप्लाई करें?
निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं इसकी जानकारी आपको नीचे दिए गए लेख में दी गई है। इसके लिए आपको दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
निवास प्रमाण पत्र को ऑफलाइन करने के लिए आपको सबसे पहले जन सुविधा केंद्र/नगर पालिका/सीएससी केंद्र में जाकर निवास पंजीकरण फॉर्म लेना होगा।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ध्यान से भरें।
इसके बाद आपको फॉर्म में पूछे गए दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ संलग्न करें और पूर्ण फॉर्म की जांच करने के बाद इसे कार्यालय में जमा करें।
इसके बाद आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
जिसके बाद 30 दिनों में आपका निवास प्रमाण पत्र जनरेट हो जाता है।
फिर आप नजदीकी कार्यालय से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
निवास प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें?
आप यूपी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है। आप नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं -
सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के ई-जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
उसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जाता है। जहां सेवाएं लिखी हैं वहां क्लिक करें।
उसके बाद आपके सामने एक पेज खुलता है जिसमें ऑनलाइन सेवाएं लिखी होंगी, उस पर क्लिक करें और उसे खोलें, अब आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र का विकल्प है, इसे खोलें।
जिसके बाद आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट फॉर्म खुल जाता है। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।
निवास प्रमाण पत्र स्व-घोषणा पत्र
स्व-घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको सीधा लिंक दिया जा रहा है। आप यहां क्लिक करके सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल विवरण
ई-जिला परियोजना ई-गवर्नेंस योजना के तहत चल रही एक राज्य मिशन मोड परियोजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक केंद्रित सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण करना है। इस परियोजना में पूरे सिस्टम अनुक्रम को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। ई-जिला परियोजना में प्रमाण पत्र, शिकायत, जन वितरण प्रणाली, पेंशन, विनिमय, खतौनी, राजस्व वाद एवं रोजगार केन्द्रों में पंजीयन से संबंधित सेवाओं को शामिल किया गया है।
यूपी सरकार ने परियोजना को लागू कर आम जनता को सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य के सभी जिलों में सेवा केंद्र स्थापित किए हैं। पंचायत स्तर पर इस सेवा केंद्र की स्थापना जिला सेवा प्रदाता (डीसीपी) संगठन द्वारा की जाएगी। सॉफ्टवेयर का संपूर्ण विकास एवं तकनीकी संचालन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ई-जिला परियोजना उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत जारी प्रमाण पत्रों को भी भारत सरकार की डिजिटल लॉकर परियोजना के साथ एकीकृत किया गया है।
उत्तर प्रदेश डोमिसाइल सर्टिफिकेट 2021
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए वेबसाइट क्या है?
यूपी निवास प्रमाण पत्र बनाने की वेबसाइट edistrict.up.gov.in है। हमने आपको इस लेख में इस वेबसाइट का लिंक प्रदान किया है। आप इस वेबसाइट पर जाकर निवास पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं।
निवास प्रमाण पत्र क्यों बनाया जाता है?
उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के प्रमाण के लिए, जैसे व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, तहसील, पता, पुलिस स्टेशन और अन्य संबंधित जानकारी, मूल निवास प्रमाण पत्र बनाया जाता है।
निवास प्रमाण पत्र बनाने के क्या लाभ हैं?
सरकार द्वारा चलाई गई योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों में छात्रवृत्ति प्राप्त करने और अन्य दस्तावेज (मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि) बनाने के लिए मूल निवासी की आवश्यकता होती है।
निवास पत्र बनाने के लिए क्या आवश्यक है?
आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आवेदक के दो पासपोर्ट आकार के फोटो, दसवीं बारहवीं की मार्कशीट, स्व-घोषणा प्रमाण पत्र, मतदाता कार्ड।
क्या हम डोमिसाइल/निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं?
जी हां, डोमिसाइल/निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के ई-साथी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा जिसकी जानकारी आपको लेख में दी गई है।
सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें?
इस लेख में सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की प्रक्रिया दी गई है।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफलाइन कैसे करें?
डोमिसाइल/निवास प्रमाण पत्र को ऑफलाइन बनाने के लिए जन सुविधा केंद्र/नगर पालिका/सीएससी केंद्र पर जाएं।
वहां से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना होगा।
फॉर्म लेने के बाद फॉर्म में पूछी गई जानकारी भरें और संबंधित दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच करें। अब फॉर्म को उसी ऑफिस में जमा कर दें जहां से आपको फॉर्म मिला है
रेजिडेंस सर्टिफिकेट यूपी से संबंधित हेल्पलाइन नंबर क्या है?
अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए उम्मीदवार हेल्पलाइन नंबर-0522-2304706 पर संपर्क करें। वहां कॉल करके उम्मीदवार सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
यूपी रेजिडेंस सर्टिफिकेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करें?
स्व-घोषणा फॉर्म डाउनलोड करने के लिए हमारे लेख में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से यूपी निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
निवास प्रमाण पत्र कब तक वैध है?
आपको बता दें कि मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता की कोई सीमा नहीं है।
हेल्पलाइन नंबर
यदि उम्मीदवारों को निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है या अधिवास प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश ई-साथी हेल्पलाइन नंबर - 0522-2304706 पर संपर्क कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपको अपना यूपी निवास प्रमाण पत्र बनवाने में मदद मिलेगी।
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