EWS (Economically Weaker Section) प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज़ है जो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (General Category) के लोगों को सरकारी नौकरियों औ
जानिए ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया – स्टेप बाय स्टेप गाइड
EWS (Economically Weaker Section) प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज़ है जो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (General Category) के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए जारी किया जाता है। इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए कुछ शर्तें और प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
EWS प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया (Step-by-Step Process)
चरण 1: पात्रता जांचें (Check Eligibility)
EWS प्रमाण पत्र के लिए पात्रता निम्नलिखित है:
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अभ्यर्थी सामान्य वर्ग (General Category) का होना चाहिए।
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परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए।
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आवेदक के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए।
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आवेदक के पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का मकान होना चाहिए।
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आवेदक के पास अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 100 गज से कम का रिहायशी प्लॉट होना चाहिए।
चरण 2: आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करें (Prepare Required Documents)
नीचे दिए गए दस्तावेज़ आवेदन के समय आवश्यक होते हैं:
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आधार कार्ड
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पैन कार्ड
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निवास प्रमाण पत्र
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जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
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परिवार की आय का प्रमाण (जैसे- आय प्रमाण पत्र/बैंक स्टेटमेंट/फॉर्म 16)
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जमीन और प्रॉपर्टी के दस्तावेज
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पासपोर्ट साइज फोटो
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स्वघोषणा पत्र (Self Declaration Form)
चरण 3: आवेदन पत्र प्राप्त करें (Get the Application Form)
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आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं।
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ऑफलाइन आवेदन के लिए अपने नजदीकी तहसील, एसडीएम कार्यालय या जनसेवा केंद्र (CSC) से फॉर्म लें।
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ऑनलाइन आवेदन कई राज्यों में राज्य सरकार की वेबसाइट या जन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है (जैसे उत्तर प्रदेश में edistrict.up.gov.in)।
चरण 4: आवेदन पत्र भरें (Fill the Application Form)
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आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारियाँ ध्यानपूर्वक भरें।
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सभी दस्तावेज़ संलग्न करें।
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पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं।
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स्वघोषणा पत्र में यह घोषणा करें कि आप EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
चरण 5: आवेदन जमा करें (Submit the Application)
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ऑफलाइन आवेदन के लिए, भरे हुए फॉर्म और सभी दस्तावेज़ों को संबंधित कार्यालय (SDM/Tehsil/Block Office) में जमा करें।
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ऑनलाइन आवेदन के लिए दस्तावेज़ अपलोड कर सबमिट करें।
चरण 6: सत्यापन प्रक्रिया (Verification Process)
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संबंधित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन और दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
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यदि सभी दस्तावेज़ सही पाए जाते हैं, तो प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
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किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में अधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत भी किया जा सकता है।
चरण 7: प्रमाण पत्र प्राप्त करें (Get the Certificate)
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सत्यापन के बाद, EWS प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
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आप इसे संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं या ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं (यदि ऑनलाइन आवेदन किया गया हो)।
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प्रमाण पत्र पर आवेदक की फोटो, नाम, पता, आय विवरण आदि होते हैं।
नोट:
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प्रमाण पत्र की वैधता आमतौर पर 1 वर्ष होती है।
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हर नए सरकारी फॉर्म भरते समय अद्यतन प्रमाण पत्र लगाना चाहिए।
FAQ
प्रश्न: क्या SC/ST/OBC को EWS सर्टिफिकेट मिल सकता है?
उत्तर: नहीं, EWS प्रमाण पत्र केवल General (सामान्य वर्ग) के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए होता है।
प्रश्न: EWS प्रमाण पत्र के लिए आय की गणना कैसे होती है?
उत्तर: परिवार की कुल वार्षिक आय – जिसमें वेतन, व्यवसाय, खेती आदि सभी स्रोत शामिल होते हैं – ₹8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्रश्न: EWS प्रमाण पत्र बनाने में कितना समय लगता है?
उत्तर: आमतौर पर 7 से 15 कार्यदिवस लगते हैं, लेकिन यह राज्य और प्रक्रिया के अनुसार बदल सकता है।
प्रश्न: क्या EWS प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाया जा सकता है?
उत्तर: हां, कई राज्यों में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।


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